DAMAGE CURRENCY: अगर आपके पास है पुराने कटे-फटे नोट या निकले एटीएम से तो इस प्रकार करवा सकते हैं चेंज


कहीं बार बाजार से सामान खरीदने पर गलती से कटा- फटा नोट  पता होगा कि जब तक आ सकता है दुकानदार ऐसे नोट लेने से इनकार कर देता है कुछ लोग उसे नुकसान मानकर  भूल जाते हैं ,इसलिए  इन बातों को ध्यान में रखकर हम आपको बताएंगे कि, मैं आपको बैंक की आरबीआई के नियमों  के मुताबिक कैसे चेंज कर सकते हैं । 

इन जगहों पर बदल सकते हैं पुराने खराब नोट 
1.किसी भी सरकारी बैंक की नजदीकी ब्रांच में । 
2. उसी  प्राइवेट बैंक की नजदीकी ब्रांच में । 
3. किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में । 
4. आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस में । 

नोट बदलने के लिए कोई बैंक फीस  चार्ज  कर सकता है क्या 
नहीं ,आमतौर पर ओल्ड करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, लेकिन इसकी भी एक डेली लिमिट है और लिमिट से ज्यादा नोट होने पर बैंक कुछ पीस चार्ज कर सकता है ऐसे में दिन में 20 नोट या 5000 से रकम ज्यादा होने पर बैंक फीस चार्ज  कर सकता है । 


पुरानी फटे नोट बदलने से जुड़े आरबीआई के जरूरी नियम कुछ इस प्रकार 
1.  सर्विसेज ज्यादा वैल्यू के कोई भी नोट बदल सकते हैं । 
2. बैंक एक बार में 20 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकते हैं । 
3. बैंक में नोटों की कुल कीमत ₹5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । 
4. नोटों की कीमत ₹5000 से ज्यादा होने पर बैंक उन्हें बदलने से शुल्क ले सकता है।  
5. बैंक नोडल बदलने से मन करे तो इसकी शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं । 

इन स्थिति में पुराने नोट नहीं बदलेगा आरबीआई 
1. अगर नोट का 50% से ज्यादा हिस्सा डैमेज है । 
2. अगर नोट पर ही जगह से फटा हुआ है या टुकड़े हो गए हैं । 
3. नोट बुरी तरह से जल चुका है । 
4. नोट आपस में बुरी तरह चिपके हुए हैं । 
5. अगर नोट पर सीरियल नंबर और गांधी जी का वाटर मार्क और लोगों स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसी हालत में भी नहीं बदल सकते । 
6. नोट किसी भी रूम में संदेह गंभीर हालत में नहीं होना चाहिए । 

एटीएम से कटे-फटे नोट निकलने पर क्या करें
जिस बैंक की एटीएम मशीन से कटे-पड़े नोट निकले इस बैंक में जाए, भले आपकाअकाउंट किसी और बैंक में हो 
बैंक में एक एप्लीकेशन दे जिसमें नोट निकालने की तारीख दिन वह समय लिखें । 

एप्लीकेशन में एटीएम मशीन की लोकेशन और एड्रेस लिखें 
1. एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी लगानी चाहिए । 
2. स्लिप ना होने पर मोबाइल पर आया ट्रांजैक्शन मैसेज अलर्ट की कॉपी लगा सकते हैं । 
3. इसके बाद बैंक आपको पूर्ण फटा नोट बदलकर उसी कीमत का दूसरा नोट दे देगा। 

अगर बैंक पुराने नोट बदलने से इनकार कर तो कैसे करें शिकायत 
1. सबसे पहले बैंक मैनेजर से मामले की शिकायत करें । 
2. बैंक मैनेजर द्वारा सुनवाई न होने पर बैंक की कस्टमर केयर सर्विस से संपर्क करें। 
3. बैंक द्वारा समस्या का समाधान न होने पर आरबीआई के कस्टमर केयर नंबर 14440 पर मिस कॉल दे सकते हैं।  4. आरबीआई की अधिकारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं । 
5. इसके अलावा आरबीआई की ईमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । 

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