pmay: इन नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार ले सकती है पीएम आवास योजना की सब्सिडी



प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया है, इसमें पात्र व्यक्तियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से होम लोन पर रियायत मिलती है ,लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं है ,कि इस स्कीम की कुछ शब्दों के उल्लंघन पर सरकार सब्सिडी को वापस ले सकती है । 

जाने किस प्रकार हो सकती है सब्सिडी वापस 


इसकी तीन परिस्थितियों हैं जिनके तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी वापस ली जा सकती है -
1. अगर कर्ज लेने वाला बैंक को लोन की किस देने में जो करता है और लोन एनपीए बन जाता है यानी वह उसकी वसूली मुमकिन नहीं । 
2। जब संबंधित व्यक्ति को क्रेडिट सब्सिडी दी जा चुकी हो ,लेकिन कुछ कर्म से मकान का निर्माण हो गया हो ऐसे में सब्सिडी की रकम सरकार को लोटानी होगी । 
3. मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है कर्ज देने वाले बैंक मकान का निर्माण पूरा होने के लिए मॉडल एजेंसी को कर्ज राशि की पहली किस बढ़ाने की तारीख से 1 साल के अंदर या अधिकतम स्थिति नहीं होगी पर उपयोग या अंतिम उपयोग का प्रमाण पत्र जमा करना होता है, इस प्रमाण पत्र के भाव में बैंक को संबंधित मॉडल एजेंसी को सब्सिडी वापस करनी होती है । 

परिवार में मिलेगी केवल एक सब्सिडी 
योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्यों की ओर एक ही सब्सिडी दी जाती है इसमें पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल है । 

जानिए ईएमआई वापस लेने पर 
जब सब्सिडी समाप्त हो जाती है तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज दर पर लौटना पड़ता है जिसमें ईएमआई में बढ़ोतरी होती है । 

क्या पहले से ही एक होम लोन है तो सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं
इस स्थिति में आप मौजूद होम लोन पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते सब्सिडी उन लोगों के लिए हैं, जो पहली बार मकान ले रहे हैं।

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