पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नए रूल अगले महीने से लागू हो रहे हैं, पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्मेंट आफ इकोनामिक अफेयर्स ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूद पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट्स को सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी ।
नहीं चेंज माइनर्स नाबालिक को के लिए खोले गए पीपीएफ अकाउंट से ज्यादा पीएफ अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिस के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम के तहत नों रेजिडेंट इंडियन के इपीएफ अकाउंट के एक्सटेंशन यानी विस्तार से जुड़े हैं ।
आईए जानते हैं पीएफ के अकाउंट के रूल जो बदले हैं
माइंस के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के लिए रिवाइज्ड रूल के अनुसार इन खातों पर नाबालिक को 18 साल की आयु तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला ब्याज मिलता रहेगा ।
ऐसे एकाउंट्स के मेच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन माइनर के एडल्ट होने की डेट से किया जाएगा यानी वह डेट जिस व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए योग्य हो जाता है ।
एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट्स पर
किसी भी पोस्ट ऑफिस या एजेंसी बैंक में निवेशक के प्रायमरी अकाउंट पर स्टीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा हालांकि इसमें शर्त यह है कि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा ना हो ।
अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है तो उसे प्रायमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा इसमें कर दिए हैं ,की टोटल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के भीतर रहेगी ।
दोनों अकाउंट को जोड़ने के बाद प्रायमरी अकाउंट पर मौजूद स्कीम का इंटरनेट रेट लागू होगा दूसरे अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर जीरो प्रतिशत इंटरेस्ट रेट से रिवर्समेंट किया जाएगा ।
आपको मिलेंगे एडिशनल अकाउंट पर 0% इंटरेस्ट
प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा किसी भी एडिशनल अकाउंट पर खाता खोलने की डेट से जीरो प्रतिशत इंटरेस्ट रेट मिलेगा ।
एनआरआई एस के पीफ अकाउंट
1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत खोले गए एक्टिव पीएफ अकाउंट्स वाले एनआरआई के लिए जब फार्म हा में अकाउंट होल्डर के रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी ।
इसलिए इन अकाउंट्स पर लागू इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर 2024 तक पोशाक गाइडलाइन के अनुसार रहेगा इसके बाद एकाउंट्स पर 0% रेट्स इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
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