कार्मिक विभाग में 3% आरक्षण बढ़ाने की अधिसूचना जारी
राजस्थान पुलिस सीधी भर्ती में महिलाओं को अब मिलेगा 33% आरक्षण चलो बताते हैं, कैसे
सरकार ने राजस्थान पुलिस सीधी भर्ती में महिला आरक्षण में संशोधन किया है कि महिलाओं को पहले 30% आरक्षण मिलता था तीन प्रतिशत बढ़ा सकते हैं इस प्रतिशत किया गया है । यह सूचना मंगलवार को कार्मिक विभाग में इसकी सूचना दी जारी कर दी है इसके लिए राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है । नीचे राजस्थान पुलिस की सेवा संशोधन नियम 2024 का नाम दिया गया है ।
इस आदेश से महिलाओं को पुलिस सेवा में ज्यादा अवसर मिलने का चांस रहेगा । विधवायवों के लिए 8% और तलाकशुदा महिलाओं के लिए दो प्रतिशत का आरक्षण कोई की तरह ही रहेगा ।
किसी वर्ष विशेष की भर्ती में भी विधवा या तलाक सुद्धा फीमैल उपलब्ध नहीं होने पर खाली पदों को अन्य महिलाओं द्वारा भरे जाएंगे ।
इसके बाद भी पात्रता उपयोग महिला अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध न होने की दशा में उन आरक्षित पदों को पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे ।
इस प्रकार महिला युवतियों के लिए आरक्षित भर्ती को खाली नहीं छोड़ा जाएगा ।
भर्ती के लिए आवेदन में विधवा महिला को पति की मृत्यु के दस्तावेज और तलाकशुदा महिला के लिए तलाक के दस्तावेज लगाना जरूरी होगा ।
यह बेरोजगार महिलाओं या छात्राओं के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जिसमें रिजर्वेशन के कारण आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी यह सरकार का बड़ा फैसला है ,इसलिए महिलाओं को सरकार का करना चाहिए इससे महिलाओं के अंदर बेरोजगारी की भावना कम होगी और आरक्षण के तहत उन्हें नौकरी मिलने की अवसर ज्यादा मिलेगा इसी प्रकार महिलाओं के आरक्षण पहले 30% का आप 3% बढ़कर धार्मिक विभाग ने यह बहुत ही बड़ा काम किया है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिला ने अपने जीवन यापन कर पाएगी कार्मिक विभाग इतनी छूट देने के बाद भी महिलाएं नौकरी न लग पाए तो ,फिर ऐसा नहीं हो सकता महिलाओं के लिए सरकार में इतना कुछ किया फिर भी नौकरी नहीं लगा पाओगे ।
Tags
शिक्षा ओर नोकरी