सरकार ने इन पर किए कुछ बड़े बदलाव जाने क्यों पूरी जानकारी के साथ


पैन कार्ड की नए नियम 
आपसे इनकम टैक्स भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की जगह आधार नामांकन  का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य पैन नंबर के दुरुपयोग को रोकना है। इसके साथ ही इसे किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने पर भी लगाम लगेगी ।

ट्रांजैक्शन की फीस घंटी
 बीएसए ने कैसे और फीचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। से में कैसे मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस दो 2.97 पर लाख ट्रेड वैल्यू होगी वही इक्विटी फीचर्स में ट्रांजेक्शन फीस 1.73 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। जबकि ऑप्शंस में 35.03 रुपए पर लाख प्रीमियम वैल्यू होगी करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में एन एस ए ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस 0.35 पर लाख ट्रेड वैल्यू रखी है। ई ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में यह फीस 31.1 रुपए पर लख रुपए प्रीमियम वैल्यू होगी।

सुकन्या योजना 
केंद्र सरकार द्वारा कार्स तौर पर बेटियों के के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा बदलाव अभी किया गया है जिसमें आपसे बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही उनके नाम पर यह अकाउंट खोल सके और चला सकेंगे इस पर सरकार ने कर दिया है 
अगर किसी लड़की का सुकन्या अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है जो उसके लीगल पेरेंट्स नहीं है तो उसे यह खाता लेकर फ्रेंड को ट्रांसफर करना होगा ऐसा नहीं करने की स्थिति में उसे अकाउंट को बंद किया जा सकता है। 

आप कम निवेश में भी खोल सकते हो सुकन्या अकाउंट 
सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है । 
1 साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए का ही निवेश किया जा सकता है । 
इसमें खाता खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है होता है । 
आप काम से कम ₹250 में खोल सकते हैं सुकन्या खाता। 

PPF अकाउंट में किए बदलाव
आज से पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है ,नया नियम के अनुसार यदि कोई पीएफ खाता नाबालिक के नाम पर है, तो 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी, खाताधारक के 18 साल का होने के बाद ही खाते पर पीएफ की मौजूदा ब्याज दर लागू होगी खाता के मेच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन इस तारीख से किया जाएगा ।
वहीं अगर किसी के पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट होंगे तो एक बेसिक मां खाते पर ब्याज दर का पेमेंट होगा। अगर मेनका डी में दे निवेश सीमा डेढ़ लाख रुपए से कम अमाउंट है, तो दूसरे खाते की राशिफल लेने मर्ज कर दी जाएगी। इस मर्जर के बाद आपको कुल रकम पर पीएफ की ब्याज दर के अनुसार ब्याज दिया जाएगा। हालांकि दोनों अकाउंट की कुल रकम मिलकर डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 

पीपीएफ पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ जाने कैसे 
पीएफ की कैटेगरी में आती है, यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टेक्स्ट सूट का लाभ मिलता है। साथ ही इसमें निवेश से मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है ।इसमें इनकम टैक्स एक्ट के क्षेत्र 80c के तहत सालाना डेढ़ लाख रुपए तक की निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

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